शिवपुरी पुलिस की पशु क्रूरता अधिनियम मे कार्यवाही, पुलिस थाना बामौरकलां द्वारा भैंसों को क्रूरता पूर्वक ले जाने वाले आरोपी के विरूद्ध की कार्यवाही
शिवपुरी / पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौड एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजीव मूले के निर्देशन में एसडीओपी पिछोर प्रशांत शर्मा के द्वारा गौवंश के विरूद्ध कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये थे, जिसके पालन में दिनांक 19.06.2024 को थाने के सामने बामौरकलां चंदेरी रोड पर वाहनों की चैकिंग के दौरान एक पिकअप क्र. एमपी 67 जी 0603 चंदेरी तरफ से आती दिखी जिसे हमराही आरक्षक की मदद से रोककर चैक किया तो पिकअप के अन्दर 02 भैंसे व 2 पडों को क्रूर्ता पूर्वक भरे हुऐ था, गाडी चालक से उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम नईम खां पुत्र मुंशी खां उम्र 39 साल निवास ग्राम खिरिया सेहराई थाना पिपरई जिला अशोकनगर का होना बताया। उक्त पिकअप चालक से भैसों व पडों को क्रूर्ता पूर्वक भर कर ले जाने वावत बैध लायसेंस व माल यान वाहन में पशु ले जाने की अनुमति चाही तो कोई लायसेंस तथा पशुओं को लाने ले जाने वावत कोई अनुमति न होना बताया। चालक से वाहन के कागजात चाहे गये तो चालक नईम द्वारा पिकअप का रजिस्ट्रेशन, बीमा, प्रदूषण, ड्रायविंग लायसेंस की छाया प्रतियां पेश की । चालक नईम खां द्वारा पिकअप में क्रूर्ता पूर्वक 2 नग भैसें तथा 2 नग पडा भरे हुये पाया गया। चालक नईम खां का क्रत्य धारा 11(घ) पशुओं के प्रति क्रूर्ता का अधिनियम का दण्डनीय पाया जाने से मौके पर उपस्थित पंचान थाना बामौरकलां के समक्ष विधिवत 02 नग भैंसे, 2 नग पडा कुल कीमती 60000 रूपये की एवं पिकअप क्र० एमपी 67 जी 0603 पुरानी इस्तेमाली कीमती 2 लाख 40 हजार रूपये को विधिवत जप्त कर कब्जे पुलिस लिया गया। आरोपी को नोटिस पर रूकसत किया गया। वापसी पर अप0क्र0 99/2024 धारा 11 पशु क्रूरता अधिनियम का कायम कर विवेचना में लिया गया। उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी बामौरकलां नीतू सिंह धाकड, प्रआर0 493 गजेन्द्र सिंह सोलंकी, प्रआर0 845 ओमप्रकाश राठौर, आर0 764 आकाश सिंह, आर0 857 धर्मेन्द्र सिंह, आर0 363 जयवीर सिंह, आर0 855 हरीकृष्ण जाट, आर0 687 शंकर भाबर के द्वारा सराहनीय कार्य किया गया।