कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने पुलिस अधीक्षक की अनुशंसा पर नरवर के ग्राम बरखाड़ी के मामले मे 05 आरोपियों पर की एनएसए कार्यवाही
शिवपुरी /थाना नरवर के अपराध क्रमांक 160/2023 धारा 147, 149, 294, 323, 328, 506, 342, 355, 270 आईपीसी एवं 3(2)(5)क, 3(2)(IV), 3(1)(a),(d),(e) एससीएसटी एक्ट मे आरोपीगणों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया गया जहां से उक्त आरोपीगणों को जेल भेज दिया गया था ।
पुलिस द्वारा गंभीर एवं अमानवीय अपराध होने पर उक्त आरोपीयों के खिलाफ एनएसए की कार्यवाही करने हेतु कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जिला शिवपुरी को प्रकरण तैयार कर भेजा था । जिसपर आज दिनांक 17.07.2023 को कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जिला शिवपुरी द्वारा पुलिस अधीक्षक जिला शिवपुरी की अनुशंसा पर निम्नलिखित अरोपियों के विरूद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 अंतर्गत निरोध किये जाने का आदेश जारी किया गया ।
इनमें अजमत उर्फ पप्पू खान पुत्र अल्लूा शाह उम्र 48 साल निवासी ग्राम बरखाडी थाना नरवर,
आरिफ खान (शाह) पुत्र अजमत शाह उम्र 18 साल निवासी ग्राम बरखाड़ी थाना नरवर,
इस्ला्म खान(शाह) पुत्र अल्लू शाह उम्र 43 साल निवासी ग्राम बरखाडी थाना,
बकील खान पुत्र अल्लू खान(शाह) उम्र 38 साल निवासी ग्राम बरखाडी थाना नरवर,
शहीद खॉन (शाह) पुत्र बजीर शाह उम्र 28 वर्ष निवासी ग्राम सुनारी थाना आदि के नाम शामिल हैं