वित्त विभाग द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों का पूर्ण पालन करते हुए देयक कोषालय में प्रस्तुत किये जाए- कलेक्टर
शिवपुरी/ वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का पूर्ण पालन कर ही देयक कोषालय में प्रस्तुत किये जायें अन्यथा की स्थिति में आवंटन व्यपगत होने पर समस्त उत्तरदायित्व संबंधित आहरण संवितरण अधिकारी का होगा।
कलेक्टर रवींद्र कुमार चौधरी द्वारा जारी निर्देशों के तहत जिले के समस्त आहरण एवं संवितरण अधिकारी कोषालय संहिता अथवा आयुक्त कोष एवं लेखा द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अधीन यथास्थिति भुगतान स्वीकृति आदेश एवं उपप्रमाणकों को स्कैन कर आईएफएमआईएस से इलेक्ट्रॉनिकली देयक कोषालय में प्रस्तुत किया जाना प्रचलन में है।
जिला कोषालय अधिकारी ने बताया कि देयक प्रस्तुतीकरण के संबंध में समय-समय पर निर्देश जारी किए गए हैं। चूंकि वित्तीय वर्ष 2022-23 समाप्ति की ओर है एवं कोषालय अधिकारी द्वारा देयक पर आपति लगाये जाने से प्राप्त आवंटन व्यपगत होने की आशंका रहेगी। इसलिए जारी निर्देशानुसार ही देयक प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।