थाना सिरसौद पुलिस द्वारा अपनी 18 वर्षीय लडकी को हंसिये से घायल करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया
शिवपुरी / दिनांक 15.02.2025 को 18 वर्षीय फरियादिया निवासी ग्राम झलवासा ने अपने भाई के साथ थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट की थी कि फरियादिया के पिता द्वारा उसे सब्जी बनाने के दौराने गंदी गंदी गालिया देने एवं गांलिया देने से मना करने पर हाथ मे लिये हंसिये से दाहिने हाथ के पंजे मे मारने पर घायल होने की रिपोर्ट की थी ईलाज के दौराने फरियादिया को 7 टांके आये थे फरियादिया की रिपोर्ट पर से थाना सिरसौद पर अपराध क्रमांक 20/2025 कायम किया गया था।
पुलिस अधीक्षक जिला अमन सिंह राठौड द्वारा घटना की गंभीरता को देखते हुये थाना प्रभारी सिरसौद उपनिरीक्षक मुकेश दुबोलिया को कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया। आज दिनांक 17.02.2025 को थाना सिरसौद पुलिस को ईलाका भ्रमण के दौरान आरोपी पिता महेन्द्र रावत पुत्र बाबूलाल रावत उम्र 42 साल निवासी ग्राम झलवासा के द्वारा गौ शाला के पास ग्राम मानपुर मे उत्पाद कर शांति व्यवस्था भंग करने एवं संज्ञेय अपराध घटित करने की प्रवल संभावना होने की सूचना मिली थी। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजीव मूले एंव एसडीओपी पोहरी सुजीत सिह भदौरिया के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी सिरसौद उनि. मुकेश दुवोलिया की टीम द्वारा आरोपी महेन्द्र रावत पुत्र बाबूलाल रावत उम्र 42 साल निवासी ग्राम झलवासा को धारा 170,126 (बी), 135 (3) बीएनएसएस के तहत गिरफ्तार कर तहसील शिवपुरी पेश किया गया जहा से आरोपी को शिवपुरी जेल में दाखिल किया गया है।
सराहनीय भूमिकाः-
उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी थाना सिरसौद उनि. मुकेश दुवोलिया, सउनि जगदीश भिलाला प्र.आर.797 सन्तोष बैश, प्रआर० 348 बाबूलाल नागर, प्रआर0 416 महेन्द्र सिंह सेंगर, आर.257 मुकेश परमार, आर.908 रायसिंह, आर.216 विक्रम सिंह की विशेष भूमिका रही ।