खनियाधाना पुलिस ने पकड़ी गोवंश से भरी पिकअप, एक आरोपी किया मौके पर गिरफ्तार, शेष फरार आरोपियों की तलास जारी
शिवपुरी / पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौर द्वारा पशुओं के प्रति क्रूरता एवं गौवंश वध के विरुद्ध अधिक से अधिक कार्यवाही करने एवं जीरो टालरैंस के निर्देश दिये थे। उक्त आदेश के पालन मे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजीव मुले के निर्देशन मे एसडीओपी पिछोर प्रशांत शर्मा के मार्गदर्शन मे दिनांक 29.8.2024 को करीबन 02.00 बजे मुखबिर की सूचना पर से कफार की पुलिया के पास चंदेरी रोड पर एक पिकअप लाल रंग की जिसके ऊपर सब्जी फरने वाली क्रेटे रखी हुई है को रोक कर चेक करना चाहा तो पिकअप गाडी का चालक व पिकअप गाडी में बैठे दो व्यक्ति पुलिस की गाडी को देख कर भागने लगे हमराह फोर्स की मदद से भाग रहे उक्त व्यक्तियों मे से चालीराजा यादव पुत्र बादल सिंह यादव उम्र 25 साल निवासी ग्राम खजरा थाना खनियाधाना को पकड़ लिया एवं भागने वाले व्यक्तियों के बारे मे पूछा तो बताया कि एक वुलैरो का ड्राईबर था एवं एक राजपाल जाटव निवासी ग्राम खजरा था, एवं बताया कि ड्रायवर का नाम मैं नहीं जानता हूं राजपाल जाटव जानता है, हम लोग बछड़ों को भरकर सारंगपुर तरफ कटने के लिये ले जाते हैं। उक्त लोडिंग वाहन बिना नंबर की जिसके ऊपर सब्जी वाली खाली क्रेटे रखी हुई थी जिन्हे हटाकर देखा तो उसमे कुल 05 बड़े गाय के बछड़े लोडिंग वाहन के अंदर क्रूरतापूर्वक ठूस ठूस कर भरकर चारों पैर व मुंह बंधे हुए आढे-तिरछे बंधे हुए पाये गये एवं पकडे गये व्यक्ति चालीराजा से गाडी एवं गाय के बछडों के लाने ले जाने के संबंध मे कागजात चाहे गये तो कोई कागजात नहीं होना बताया। गाडी का चेसिस व इंजन नम्बर चैक किया तो चैसिस न. MA1ZU2TNKP1C33675 एवं इंजन नम्बर TNP1C27116 डला हुआ पाया गया। आरोपी चालीराजा यादव पुत्र बादल सिंह यादव उम्र 25 साल निवासी ग्राम खजरा थाना खनियाधाना एवं राजपाल जाटव, अज्ञात चालक के विरुद्ध अपराध धारा 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 व धारा 4 क, 6 क, 10 कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम 1959 के कायम कर विवेचना मे लिया गया है। पिकअप व 05 बछडों को थाना परिसर मे सुरक्षार्थ रखा गया है।
इनकी रही महत्वपूर्ण भूमिका – उक्त कार्यवाही में निरी. सुरेश शर्मा, सउनि प्रकाश कौरव, सउनि रामसिंह भिलाला, प्र.आर.776 नीतूसिंह, आर. 1046 बलराम, आर.1073 अनूप, आर.चा.मोहित शर्मा की महत्वपूर्ण भूमिका रही ।