आरोपी रामवीर कुशवाह की सूचना देने वाले को मिलेगा नगद 30 हजार रूपये का पुरूस्कार
गुना /पुलिस थाना धरनावदा, जिला गुना, म.प्र. के अप.क. 65/2017 धारा 307, 365 भादवि इजाफा धारा-302,201,120-बी 3(2) (v) एस.सी./एस.टी. पी.ए. एक्ट 1989 के प्रकरण का आरोपी रामवीर सिंह पिता सुखवीर सिंह कुशवाह निवासी सोनी कालोनी गुना, जिला गुना (म.प्र.) काफी समय से फरार चल रहा है, जिसकी विधि अनुसार गिरफ्तारी हेतु 20,000/-रूपये (बीस हजार रूपये) का नगद पुरूस्कार देने की उद्घोषणा की गई थी, इसके बाद भी आरोपी की गिरफ्तारी सुनिश्चित नही हो सकी है।
इसे दृष्टिगत रखते हुए विशेष पुलिस महानिदेशक, अपराध अनुसंधान विभाग, पुलिस मुख्यालय, भोपाल श्री जी.पी.सिंह द्वारा म.प्र. पुलिस रेग्युलेशन के पैरा कमांक 80बी-(1) में प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए यह घोषणा की गयी है कि जो कोई व्यक्ति उक्त प्रकरण में आरोपी रामवीर सिंह पिता सुखवीर सिंह कुशवाह निवासी सोनी कालोनी गुना, जिला गुना (म.प्र.) को बंदी बनाने या करवाने व बंदीकरण का विरोध किये जाने पर विधिसंगत आवश्यक शक्तियों का प्रयोग कर जो बंदी करवायेगा या सही सूचना देगा उसे 30,000/-रूपये (तीस हजार रूपये) के नगद पुरस्कार से पुरस्कृत किया जावेगा। सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम गोपनीय रखा जायेगा। पुरस्कार वितरण के संबंध में विशेष पुलिस महानिदेशक अपराध अनुसंधान विभाग, पुलिस मुख्यालय, भोपाल, (म.प्र.) का निर्णय अन्तिम रहेगा।